RTE FREE ADMISSION 2022 | आर टी ई फ्री एड्मीशन शुरू
आरटीई RTE का पुरा नाम है Right to Education यानी शिक्षा का अधिकार | नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राज्य में 1 अप्रेल 2010 से लागु हुआ | इसके अनुसार गैर सरकारी विद्यालय यानि प्राइवेट स्कूल Private School को अपनी एंट्री लेवल कक्षा की 25 प्रतिशत सीट्स पर "दुर्बल वर्ग " एंव "असुविधाग्रस्त समूह" के बालक - बालिकाओ को प्रवेश देकर कक्षा 8 तक नि: शुल्क ( बिना किसी फीस ) शिक्षा उपलब्ध करवानी होगी |
प्रवेश के लिए पात्रता -
- बालक "दुर्बल वर्ग " एंव "असुविधाग्रस्त समूह" से सम्बंधित होना चाहिए |
- बालक गैर सरकारी विद्यालय के आस पास के परिक्षेत्र (केचमेंट एरिया) शहर में नगर निगम / नगर परिषद् /नगर पालिका जेसी स्थित हो और ग्रामीण एरिया में सम्बंधित ग्राम पंचायत में निवास करने वाला होना चाहिए |
- एडमिशन के समय स्कूल से सम्बंधित वार्ड और ग्रामीण एरिया के स्कूल में सम्बंधित गांव में रहने वाले बालक बालिकाओ को प्राथमिकता दी जाएगी |
- स्कूल जिस वार्ड या गांव में स्थित है, वहाँ से वांछित संक्या में बालक - बालिका उपलब्ध नही होने की स्थिती में ही शेष शहरी निकाय या ग्राम पंचायत से बालको प्रवेश दिया जायेगा |
एंट्री कक्षा में प्रवेश के लिए आयु निम्नानुसार होगी -
क्रम स. | एंट्री लेवल कक्षा का नाम | प्रवेश हेतु आय |
1 | FIRST | 5 वर्ष या उससे अधिक लेकिन 7 वर्ष से कम |
आर टी ई ( RTE ) के अनुसार हर प्राईवेट स्कूल को अपने एंट्री लेवल कक्षा में उस कक्षा में प्रविष्ट कुल बालको की संख्या के 25 प्रतिशत की सीमा तक कमजोर वर्ग के बालको को निशुल्क प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रवेश देना होगा |
उदाहरण के अनुसार अगर एक स्कूल अपनी PP5+ कक्षा यानि प्रथम कक्षा में 40 बच्चो को पढ़ाती है तो इस उसको अपने 40 बच्चो का 25 प्रतिशत 10 बच्चो को RTE आर टी ई के तहत फ्री सीटे निकाल कर एडमिशन देना होगा |
आवेदन की प्रक्रिया -
- पेरेंट्स स्कूल में फ्री एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे |
- ऑनलाइन आवेदन करते समय बच्चे और माता पिता का नाम, कक्षा, जन्म तिथि और अन्य सूचनाये सावधानी से भरे |
- फॉर्म में मोबाईल नंबर भरना आवश्यक है |
- ऑनलाइन फॉर्म में अपने परिक्षेत्र की इच्छित स्कूलों का चयन कर सकता है |
- ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद पोर्टल पर भरी गयी सूचनाओ को लोक करके प्रिंट लेना है |
आर टी ई फ्री एड्मीशन 02 मई 2022 से शुरू होंगे
SOURCE : RTE WEBSITE |
विद्यालय में रिपोर्टिंग -
- ऑनलाइन लोटरी निकलने के बाद पेरेंट्स को आवेदन का प्रिंट आउट और आवश्यक दस्तावेज सहित इछित स्कूल में निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर प्रवेश हेतु रिपोर्टिंग करनी है |
- आवेदन पत्र के साथ रिपोर्टिंग फॉर्म भी भर कर जमा करवाना है और रिसीप्ट (RECEIPT) प्राप्त करनी है |
- प्रिंट आउट पर बच्चे का फोटो लगाना जरूरी है |
- अगर कोई स्कूल रिपोर्टिंग करवाने से मना करता है तो अभिभावक इसकी शिकायत लिखित में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक / माध्यमिक शिक्षा को कर सकते है | या प्राईवेट स्कूल पोर्टल https://rajpsp.nic.in/PSP4/Home/Home.aspx पर कर सकते है |
- वरीयता सूचि निर्धारण हेतु निकली गयी ऑनलाइन लोटरी में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों के आधार पर वरीयता क्रम का निर्धारण किया जायेगा | इस सूची के आधार पर ही वरीयता बालको को प्रवेश देंगे |
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"दुर्बल वर्ग" के बालको के प्रवेश आवेदन पत्रो के साथ आवश्यक दस्तावेज -
- अभिभावक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होने का प्रमाण पत्र ( यानि 2.5 लाख रुपये तक का आय प्रमाण पत्र होना चाहिए )
- बालक / अभिभावक का निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र ( तहसीलदार द्वारा जारी मूलनिवास होना चाहिए, अन्य वैधानिक दस्तावेजो के रूप में राशन कार्ड / आधार कार्ड / पहचान पत्र भी मान्य होंगे, निवास के प्रमाण में जो दस्तावेज दिया जा रहा है उसमे ग्राम / वार्ड उल्लेखित होने आवश्यक है )
- बालक का आयु सम्बन्धी दस्तावेज ( जन्म प्रमाण पत्र )
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