Pakistan News: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के खिलाफ एक और FIR दर्ज, क्या होंगे गिरफ्तार?

https://ift.tt/oRWG5Ae <p style="text-align: justify;"><strong>Pakistan Ex PM Imran Khan:</strong> इस्लामाबाद पुलिस ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान (Imran Khan)और पीटीआई (PTI)के अन्य शीर्ष नेताओं के खिलाफ 20 अगस्त को राजधानी में धारा 144 (Section 144) (चार व्यक्तियों से अधिक सार्वजनिक सभा पर प्रतिबंध) के उल्लंघन के लिए मामला दर्ज किया है -जेल में बंद पीटीआई सदस्य शाहबाज गिल (Shahbaz Gill)की गिरफ्तारी के खिलाफ जिस दिन पार्टी ने विरोध करने के लिए एक रैली आयोजित की थी, उसी रैली में धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में <a title="इमरान खान" href="https://ift.tt/WJ78FO6" data-type="interlinkingkeywords">इमरान खान</a> सहित पीटीआई के चार नेताओं के खिलाफ केस दर्ज किया गया है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>इन धाराओं में एफआईआर दर्ज</strong></p> <p style="text-align: justify;">FIR, जिसकी एक प्रति डॉन डॉट कॉम के पास उपलब्ध है, उसके हवाले से बताया गया है कि 22 अगस्त को आबपारा पुलिस स्टेशन में धारा 109 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी (यदि अधिनियम के लिए उकसाया गया तो परिणाम में और जहां कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया है) इसकी सजा के लिए), 188 (लोक सेवक द्वारा विधिवत घोषित आदेश की अवज्ञा), 186 (सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में लोक सेवक को बाधित करना), 341 (गलत संयम के लिए सजा), और 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) पाकिस्तान दंड संहिता में सजा का प्रावधान है.</p> <p style="text-align: justify;">सहायक उप निरीक्षक (ASI) मुहम्मद अनवर द्वारा दर्ज की गई शिकायत में लाउडस्पीकर और ध्वनि एम्पलीफायरों के नियंत्रण अधिनियम, 1965 की धारा 2 (लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध) भी शामिल है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>पीटीआई के इन नेताओं के खिलाफ दर्ज की गई है प्राथमिकी</strong></p> <p style="text-align: justify;">मुराद सईद, फैसल जावेद खान, शेख राशिद अहमद, असद उमर, राजा खुर्रम नवाज, अली नवाज अवान, फैसल वावदा, शहजाद वसीम, सदाकत अली अब्बासी, शिबली फ़राज़, फवाद चौधरी, सैफुल्ला खान नियाज़ी, शहरयार अफरीदी, फ़य्याज़ुल हसन चौहान, फिरदौस शमीम नकवी, असद कैसर, जहीर अब्बास खोकर और मेजर गुलाम सरवर प्राथमिकी में नामित अन्य पीटीआई नेताओं के नाम एफआईआर दर्ज किए गए हैं.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>कानून के उल्लंघन का आरोप</strong></p> <p style="text-align: justify;">शिकायत के अनुसार, रैली के लिए लगभग 1,000 से 1,200 पीटीआई समर्थक इस्लामाबाद के जीरो पॉइंट इंटरचेंज के पास "इमरान के आदेश पर" और पार्टी के झंडे लेकर जमा हुए थे. एएसआई ने कहा, "वे शाहबाज गिल की रिहाई की मांग करते हुए नारे लगा रहे थे." उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने सड़क अवरुद्ध करके निवासियों को "डराया और धमकाया गया है."</p> <p style="text-align: justify;">उन्होंने कहा कि यात्रियों को क्षेत्र से गुजरने से रोक दिया गया, जिससे उनकी दैनिक गतिविधियां बाधित हो गईं. "रैली के प्रतिभागियों ने लाउड स्पीकर का उपयोग करते हुए सरकार विरोधी नारे लगाए."</p> <p style="text-align: justify;"><strong>धारा 144 की घोषणा की गई थी</strong></p> <p style="text-align: justify;">प्राथमिकी में कहा गया है कि रैली के दौरान इस्लामाबाद पुलिस ने लाउड स्पीकर के जरिए घोषणा की थी कि शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है और रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. पीटीआई नेताओं ने पुलिस की बात नहीं मानी और समर्थकों को एफ-9 पार्क तक ले गए, जबकि सभी लाउड स्पीकर पर नारेबाजी करते रहे.</p> <p style="text-align: justify;">पीटीआई नेता शहबाज गिल, जिसे हथकड़ी लगाई गई थी, छापेमारी के दौरान कुछ मीडियाकर्मियों से बात करने में कामयाब रहा और दावा किया कि हथियार उसका नहीं है. यह उनके सुरक्षा गार्ड की पिस्तौल हो सकती है या किसी ने जानबूझकर वहां रखी हो.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>पीटीआई नेता शहबाज गिल पर लगे हैं ये आरोप</strong></p> <p style="text-align: justify;">एएसआई मुहम्मद यूनुस द्वारा आज दर्ज की गई प्राथमिकी, शस्त्र अध्यादेश, 1965 की धारा 13 (किसी भी हथियार, गोला-बारूद या सैन्य भंडार को बेचने, या रखने, बेचने या उजागर करने के लिए दंड) और 20 (जब्त करने की शक्ति) के तहत दर्ज की गई थी.</p> <p style="text-align: justify;">इसमें कहा गया है कि गिल के बेडरूम से 9 एमएम की पिस्टल मिली है. उस पर "मेड इन रशिया 13 वाइकिंग" लिखा हुआ था. हथियार लोड करने पर पुलिस को पता चला कि उसमें 15 गोलियां भरी हुई थीं. प्राथमिकी में कहा गया है कि संदिग्ध पिस्तौल के लिए कोई लाइसेंस या अनुमति पत्र पेश करने में विफल रहा था, इसलिए उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>इमरान खान पर बगावत भड़काने का आरोप</strong></p> <p style="text-align: justify;">गिल को नौ अगस्त को सशस्त्र बलों के बीच बगावत भड़काने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था. पिछले हफ्ते इमरान ने गिल की गिरफ्तारी और एआरवाई न्यूज का लाइसेंस रद्द करने के खिलाफ जनता से सड़कों पर उतरने का आग्रह किया था. इसके तुरंत बाद, पुलिस ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 लागू कर दी थी.</p> <p style="text-align: justify;">हालांकि, प्रतिबंधों के बावजूद, पीटीआई प्रमुख के नेतृत्व में रैली में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में निवासी बाहर आए थे और जुलूस जीरो प्वाइंट से शुरू होकर एफ-9 पार्क पहुंचा, जहां इमरान ने अपने समर्थकों को संबोधित किया.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>शहबाज गिल पर बिना लाइसेंस हथियार रखने का आरोप</strong></p> <p style="text-align: justify;">इसके साथ ही शहबाज गिल के खिलाफ सचिवालय थाने में आज एक अन्य शिकायत बिना लाइसेंस के हथियार रखने के आरोप में दर्ज की गयी है. पीटीआई नेता को सोमवार को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया था. बाद में रात में, पुलिस ने गिल की मौजूदगी में पार्लियामेंट लॉज स्थित उनके आवास पर छापा मारा और उनका कुछ सामान जब्त कर लिया. उनके आवास से एक पिस्तौल, एक सैटेलाइट फोन, पर्स, एटीएम कार्ड और कुछ अन्य दस्तावेज जब्त किए गए थे.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें:</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><a title="China-Taiwan Conflict: चीन की हर चाल फेल, ताइवान की 'बंकर बख्त' रणनीति के आगे बेबस ड्रैगन" href="https://ift.tt/Uc4y8ak" target="">China-Taiwan Conflict: चीन की हर चाल फेल, ताइवान की 'बंकर बख्त' रणनीति के आगे बेबस ड्रैगन</a></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><a title="Prophet Muhammad Row: बीजेपी विधायक टी राजा को जमानत, पैंगबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर आज ही हुई थी गिरफ्तारी" href="https://ift.tt/J1bDm6G" target="">Prophet Muhammad Row: बीजेपी विधायक टी राजा को जमानत, पैंगबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी को लेकर आज ही हुई थी गिरफ्तारी</a></strong></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> from world

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